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इनकम टैक्स कैलकुलेटर

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FY 2025-26 में नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है: ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ₹12 लाख तक की कर-योग्य आय पर धारा 87A की छूट से टैक्स शून्य हो जाता है — यानी ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं।

पुरानी व्यवस्था तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी कटौतियाँ बड़ी हों — HRA, होम लोन ब्याज, 80C वगैरह मिलाकर लगभग ₹3.5–4 लाख से ऊपर। यह कैलकुलेटर दोनों व्यवस्थाओं का टैक्स साथ-साथ दिखाता है, अंदाज़े से नहीं चुनना पड़ता।

कैलकुलेटर अंग्रेज़ी में है — संख्याएँ डालते ही नतीजा तुरंत दिखता है, कोई साइन-अप नहीं।

Rs

₹12.00 L

₹12.00 L
₹1.00 L₹1.00 Cr
Rs

₹1.50 L (old regime only; +₹50K std deduction)

₹1.50 L
₹0₹5.00 L

Age Group

New Regime is better for you

SAVE ₹1.17 L

₹0

Minimum tax payable

New Regime (FY26)

₹0

0.00% effective

87A rebate: zero tax

Old Regime

₹1.17 L

11.70% effective

New: Take-Home

₹12.00 L

Old: Take-Home

₹10.83 L

New: Monthly

₹1.00 L

Old: Monthly

₹90,250

New Regime Slabs (FY 2025-26)

Income RangeRate
0 – 4L0%
4 – 8L5%
8 – 12L10%
12 – 16L15%
16 – 20L20%
20 – 24L25%
Above 24L30%

₹75K standard deduction included. 87A rebate: zero tax if income ≤ ₹12L. 4% cess on tax.

कैसे इस्तेमाल करें

सालाना आय और (पुरानी व्यवस्था के लिए) अपनी कटौतियाँ डालें। दोनों व्यवस्थाओं का टैक्स, सेस समेत, साथ-साथ दिखेगा और बताया जाएगा कि कौन-सी व्यवस्था आपके लिए सस्ती है।

उदाहरण से समझें

₹15 लाख कर-योग्य आय, नई व्यवस्था:

₹4–8 लाख पर 5% = ₹20,000; ₹8–12 लाख पर 10% = ₹40,000; ₹12–15 लाख पर 15% = ₹45,000; कुल ₹1,05,000 + 4% सेस

कुल टैक्स = ₹1,09,200 (प्रभावी दर सिर्फ़ 7.3%)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सच में ₹12 लाख तक टैक्स नहीं लगता?

हाँ — नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की कर-योग्य आय पर 87A छूट से टैक्स शून्य है। सैलरीड के लिए ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर ₹12.75 लाख की सैलरी तक टैक्स नहीं बनता।

₹12 लाख से 1 रुपया ज़्यादा हुआ तो?

छूट खत्म हो जाती है, पर "मार्जिनल रिलीफ़" लागू होता है — टैक्स उतना ही लगेगा जितनी आय ₹12 लाख से ऊपर है, जब तक सामान्य गणना उससे कम न हो जाए।

नई और पुरानी व्यवस्था में से कौन चुनें?

दोनों की गणना करके ही चुनें। मोटा नियम: कुल कटौतियाँ ₹3.5–4 लाख से ज़्यादा हों तो पुरानी व्यवस्था जीत सकती है, वरना नई। हर साल दोबारा जाँचें।

सेस क्या है?

गणना किए गए टैक्स पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस सबको देना होता है — यह कैलकुलेटर उसे जोड़कर ही कुल टैक्स दिखाता है।

विस्तृत फ़ॉर्मूला, स्रोत और अंग्रेज़ी FAQ के लिए देखें: Income Tax Calculator